पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में नरेश उर्फ गोपालराम को भेजा जेल | POCSO court sent Naresh alias Gopalram to jail in July 2022 for raping a minor

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जैसलमेर18 मिनट पहले

जैसलमेर। पोक्सो कोर्ट जैसलमेर।

जैसलमेर में साल 2022 के नाबालिग से रेप के मामले में रेपिस्ट को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने बताया कि 5 जुलाई 2022 को सांगड़ थाने में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि जब वो अपने घरेलू काम के लिए जोधपुर गया हुआ था, तब पीछे से रात में उसकी नाबालिग बेटी को नरेश उर्फ गोपालराम बहला फुसलाकर भगा कर ले गया और उसके साथ कई बार रेप किया।

पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा रेपिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में सभी गवाहों और बयानों के दस्तावेज और गवाह कोर्ट के सामने पेश किए गए। विशिष्ठ लोक अभियोजक जेठाराम माली ने बताया कि बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय द्वारा अभियुक्त नरेश उर्फ गोपालराम को पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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