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पालीएक घंटा पहले
अपनी बेटी की सहेली से रेप करने का आरोपी अशोक सरगरा। जिसे कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई।
बेटी की उम्र की नाबालिग को भगा कर ले जाने और 18 दिनों तक कई बार रेप करने के आरोपी को पोक्सो कोर्ट 1 के विशिष्ठ न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने 20 साल के कठोर कारावास की सुनवाई।
पोक्सो कोर्ट 1 के विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया की पाली के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी एक युवक ने 20 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दी। जिसने बताया की उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी को पड़ोस में किराए के मकान में रहने वाला 35 साल का अशोक सरगरा भगा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी नाबालिग को अपने साथ गुजरात के (बेचराजजी) मेहसाणा और पालनपुर ले गया। जहा उससे कई बार रेप किया। उसके गुजरात में होने की खबर मिलने पर पुलिस उसे पकड़ने गुजरात गई। जहा नाबालिग को संरक्षण में लिया और आरोपी को पकड़ कर पाली लाए। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा गया। मामले में 17 फरवरी 2023 को सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ठ न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने मारवाड़ जंक्शन के मालियों का बास निवासी 35 साल के अशोक पुत्र मीठालाल सरगरा को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 76 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
आरोपी की बेटी की सहेली है पीड़िता
पीड़ित नाबालिग आरोपी की बेटी की सहेली है। ऐसे में उसके घर आना–जाना था। आरोपी ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसाया और भगा कर ले गया। आरोपी दो बच्चों का पिता है। जो पाली में पीड़िता के पड़ोस में किराए के मकान में रहता था। परिचित होने के कारण पीड़िता के पिता ने ही उसे अपने पड़ोस में मकान किराए पर दिलवाया था।
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