विधायक खरीद-फरोख्त मामले में एसीबी की रिवीजन याचिका खारिज | Revision petition of ACB dismissed in MLA horse-trading case

author
0 minutes, 2 seconds Read
Spread the love

[ad_1]

जयपुर14 मिनट पहले

विधायक खरीद-फरोख्त से जुड़े केस में कोर्ट ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राहत दी है। एडिशनल सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को शेखावत का वॉयस सैंपल देने की एसीबी की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले निचली अदालत भी गजेंद्र सिंह के ऑडियो के मामले में वॉयस सैंपल देने की एप्लिकेशन को खारिज कर चुकी है।

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई 2020 में सीएम अशोक गहलोत खेमे ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर विधायक खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए कुछ ऑडियो जारी किए थे। एक ऑडियो में गजेंद्र सिंह और दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच बातचीत का दावा था। इसके आधार पर गजेंद्र सिंह, संजय जैन और दिवंगत भंवरलाल शर्मा के खिलाफ एसीबी में केस किया गया था।

बाड़मेर में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में गजेंद्र सिंह ने कहा कि एक साल बाद सरकार ने फिर न जाने किसके दबाव में सेशन कोर्ट में अपील की थी।

बाड़मेर में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में गजेंद्र सिंह ने कहा कि एक साल बाद सरकार ने फिर न जाने किसके दबाव में सेशन कोर्ट में अपील की थी।

एसीबी का कोर्ट में तर्क, गिरफ्तारी बिना भी वॉयस सैंपल ले सकती है जांच एजेंसी
रिवीजन याचिका में एसीबी की ओर से एडवोकेट संत कुमार ने कहा कि निचली अदालत ने गलत तरीके से एसीबी की एप्लिकेशन को खारिज किया है। निचली अदालत ने जिस आधार पर वॉयस सैंपल लेने के संबंध में एसीबी के प्रार्थना-पत्र को खारिज किया है, वह प्रावधान ब्लड सैंपल और हैंड राइटिंग के सैंपल लेने के मामले में लागू होता है। जबकि यह मामला वॉयस सैंपल लेने का है। जांच एजेंसी गिरफ्तार किए बिना भी वॉयस सैंपल ले सकती है।

गजेंद्र के वकील का तर्क, एडीजे कोर्ट रिवीजन याचिका नहीं सुन सकता
इसका विरोध करते हुए गजेंद्र सिंह की ओर से एडवोकेट विवेक राज बाजवा ने कहा कि प्रकरण में एसीबी के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वह शेखावत को गिरफ्तार करे और कानूनन बिना गिरफ्तारी वॉयस सैंपल नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा एसीबी की ओर से पेश यह रिवीजन याचिका सही नहीं है।

निचली अदालत का प्रकरण में यह अंतरिम आदेश था। इस आदेश के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका पेश की जानी चाहिए थी। इसलिए एडीजे कोर्ट रिवीजन याचिका को नहीं सुन सकती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने एसीबी की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।

विधायक खरीद-फरोख्त मामले में अब तक क्या हुआ
पायलट खेमे की बगावत के समय जुलाई, 2020 में तीन ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। जिसमें दावा था कि विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर बातचीत की जा रही थी। ऑडियो क्लिप में केन्द्रीय मंत्री सिंह और संजय जैन की आवाज का दावा था। ऑडियो क्लिप के आधार पर पहले एसओजी ने मामला दर्ज किया था। वहीं बाद में एसओजी की ओर से क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआर पेश की गई थी। एक दूसरे मामले में एसीबी ने भी संजय जैन,दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

एसीबी ने संजय जैन को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद निचली अदालत ने एसीबी को संजय जैन का वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दी थी, लेकिन संजय ने सैंपल देने से मना कर दिया था। वहीं निचली अदालत ने गजेंद्र सिंह का सैंपल लेने के लिए एसीबी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। वहीं विधायक भंवरलाल शर्मा की मौत हो चुकी है।

खबरें और भी हैं…

[ad_2]

Source link

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *